नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के सामने मतगणना अधिकारी से जुड़े मामले में तृणमूल कांग्रेस द्वारा दायर याचिका को रद्द कर दिया गया।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के सामने मतगणना अधिकारी से जुड़े मामले में तृणमूल कांग्रेस द्वारा दायर याचिका को रद्द कर दिया गया।

मतगणना अधिकारी से जुड़े मामले में तृणमूल कांग्रेस द्वारा दायर याचिका को रद्द कर दिया गया।

ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने भारत के चुनाव आयुक्त  के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती से जुड़ा निर्देश था। पार्टी को आशंका थी कि केवल केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति से निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा:- कोर्ट ने कहा कि कोई अतिरिक्त आदेश देने की जरूरत नहीं है और चुनाव आयोग अपने नियमों के अनुसार काम कर सकता है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मतगणना कर्मियों के चयन का अधिकार चुनाव आयोग के पास है। चुनाव आयोग ने भरोसा दिलाया कि केंद्रीय और राज्य दोनों प्रकार के कर्मचारियों का मिश्रण रहेगा उसका सर्कुलर पूरी तरह लागू किया जाएगा।

नतीजा: सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इससे चुनाव आयोग की व्यवस्था ज्यों की त्यों लागू रहेगी और मतगणना प्रक्रिया उसी के अनुसार होगी।

संक्षेप में: कोर्ट को लगा कि चुनाव आयोग की व्यवस्था पर्याप्त है, इसलिए उसने T M C की मांगों पर कोई अलग आदेश नहीं दिया।


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