- संबंधित जिले के रजिस्ट्रार ऑफिस या सरकारी नोटिस चेक करें
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किसी भी जमीन सौदे से पहले कानूनी स्थिति साफ़ करें
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दलालों या अनौपचारिक जानकारी पर भरोसा न करें।
- अप्रैल 2026) बिहार सरकार ने कुछ जगहों पर जमीन की खरीद-बिक्री (रजिस्ट्री) पर अस्थायी रोक लगाई है। यह रोक पूरे जिले में नहीं, बल्कि उन जिलों के चयनित टाउनशिप/कोर एरिया में लागू है जहां नए “सैटेलाइट टाउनशिप” बनाए जाएंगे।
जिन जिलों/शहरों में रोक लगी है। सरकार के फैसले के अनुसार कुल 11 शहर/जिले प्रभावित हैं।
पटना,सोनपुर (सारण),गया,दरभंगा,सहरसा,पूर्णिया,मुंगेर,
मुजफ्फरपुर,छपरा (सारण),भागलपुर,सीतामढ़ी
कहाँ-कहाँ लागू है:-
यह रोक पूरे जिले में नहीं, बल्कि टाउनशिप के “कोर/विशेष क्षेत्र” में लागू है।
इन क्षेत्रों में:
जमीन की खरीद-बिक्री,रजिस्ट्री/ट्रांसफर,नया निर्माण
सब पर अस्थायी रोक है।,कब तक रहेगी रोक,कुछ शहरों में: 31 मार्च 2027 तक बाकी में 30 जून 2027 तक (या मास्टर प्लान बनने तक) रोक लगाने का कारण सरकार इन जगहों पर नए हाईटेक/सैटेलाइट शहर विकसित कर रही है।
बिना प्लान के कॉलोनियों और अवैध निर्माण को रोकना
पहले मास्टर प्लान तैयार होगा, फिर ही खरीद-बिक्री शुरू होगी
सरल शब्दों में:- 11 जिलों के कुछ खास इलाकों में फिलहाल जमीन की खरीद-बिक्री रोकी गई है, ताकि सरकार वहाँ प्लानिंग करके नए शहर विकसित कर सके।
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