पटना: बिहार के मुख्यमंत्री का फरमान जारी अब पंचायत के सभी लोगों को घर बनाने के लिए नक्शा पास कराना होगा।

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री का फरमान जारी अब पंचायत के सभी लोगों को घर बनाने के लिए नक्शा पास कराना होगा।

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अब गांव के लोगों को मकान का नक्शा पास कराए बिना घर नहीं बना सकते हैं पहले नगर निगम में यह नियम लागू हुआ करता था अब पंचायत के लोगों को यह नियम मानना पड़ेगा।

Nitish Kumar की सरकार द्वारा हाल के वर्षों में पंचायत क्षेत्रों में निर्माण को लेकर नियम कड़े किए गए हैं। इस तरह के निर्देश का मुख्य उद्देश्य अनियोजित और अवैध निर्माण को रोकना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भी व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करना है।

अब गाँव (पंचायत क्षेत्र) में घर बनाने से पहले भी नक्शा (बिल्डिंग प्लान) स्वीकृत कराना पड़ सकता है। यह नियम पहले मुख्य रूप से शहरों/नगर निकायों में लागू था, लेकिन अब इसे ग्रामीण क्षेत्रों तक बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। पंचायत या संबंधित स्थानीय प्राधिकरण से अनुमति लेना अनिवार्य किया जा सकता है।

क्यों लाया गया यह नियम:-  अवैध कब्जा और बिना प्लान के निर्माण रोकने के लिए सड़क, नाली, जल निकासी जैसी सुविधाओं को बेहतर ढंग से प्लान करने के लिए भविष्य में गाँवों को भी “मिनी टाउन” की तरह विकसित करने के लिए।

हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि अलग-अलग जिलों या पंचायतों में इसके लागू होने का तरीका और सख्ती अलग हो सकती है।

बिहार में घर का नक्शा पास कराने की प्रक्रिया:-

नक्शा (Building Plan) तैयार कराना,सबसे पहले किसी लाइसेंसधारी इंजीनियर/आर्किटेक्ट से घर का नक्शा बनवाना होता है,नक्शे में प्लॉट का साइज, कमरे, सड़क से दूरी, नाली आदि सब दिखाया जाता है।

आवेदन जमा करना:पंचायत क्षेत्र में यह आवेदन पंचायत कार्यालय / प्रखंड (Block) कार्यालय में जमा होता है,शहर में होता तो नगर निगम/नगर परिषद में जमा होता है।

दस्तावेज़ लगाना आमतौर पर ये कागज़ जरूरी होते हैं:-जमीन का खेसरा/खाता Land Record,रसीद (लगान/टैक्स रसीद) जमीन का रजिस्ट्रेशन पेपर (Sale Deed)आधार कार्ड,नक्शा (इंजीनियर द्वारा बना हुआ)। अगर जमीन साझा है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC)

जांच (Verification)पंचायत या अधिकारी यह देखते हैं कि:-जमीन सही है या नहीं सरकारी जमीन/सड़क/नाली पर कब्जा तो नहीं नक्शा नियम के अनुसार है या नहीं।

फीस जमा करना:-नक्शा पास कराने के लिए कुछ शुल्क (फीस) देना पड़ता है। यह प्लॉट के साइज और क्षेत्र के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है।

स्वीकृति (Approval):-सब सही होने पर नक्शा पास कर दिया जाता है.इसके बाद ही निर्माण शुरू करना सुरक्षित रहता है

ध्यान रखने वाली बातें:-बिना नक्शा पास कराए घर बनाने पर भविष्य में जुर्माना या तोड़फोड़ की कार्रवाई हो सकती है.सड़क, नाली और सरकारी जमीन छोड़ना जरूरी होता है,नियम अभी धीरे-धीरे लागू हो रहे हैं, इसलिए अपने स्थानीय पंचायत/ब्लॉक से अपडेट जरूर लें।





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