पटना: बिहार सरकार ने ई शिक्षा पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों का तबादला अप्रैल माह से लागू करेंगे।

पटना: बिहार सरकार ने ई शिक्षा पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों का तबादला अप्रैल माह से लागू करेंगे।

पटना: बिहार सरकार ने स्कुल शिक्षकों का स्थानान्तरण के लिए नया नियम बनाया।

नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षकों का तबादला अप्रैल माह से लागू होगा

बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों के तबादले के पुराने नियम को संशोधित कर नयी नियम से तबादले अप्रैल से लागू करने जा रही है। तबादले की पुरी प्रकिया ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से सरकार करेगी। तबादला चाहने वाले शिक्षक को ई शिक्षा कोर्ष पोर्टल के माध्यम से साल में दो बार भी और नवंबर महीने में आवेदन कर सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में इस आकलन के आधार पर शिक्षकों का तबादला तीन साल पहले भी किया जा सकता है। अगर किसी स्कूलों में शिक्षक की कमी होगी और दूसरे स्कूल में ज्यादा शिक्षक हैं तो इस परिस्थिति में तीन साल पहले शिक्षकों का तबादला हो सकता है। नई नीति से शिक्षकों को एक स्थान पर तीन साल तक कार्य करने में कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। सभी वर्गों के शिक्षकों के लिए एक ही नियम तबादले का नियम बनाया है। बीमारी या विशेष परिस्थिति में तबादला करवाने में कोई अड़चन नहीं होगी। शिक्षकों को तबादले के लिए साल में दो बार आवेदन करने मौका मिलेगा। प्रत्येक साल जून और दिसंबर में तबादला शिक्षक करवा सकेंगे।


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