नई दिल्ली।5 जून। सुप्रीम कोर्ट।सुप्रीम कोर्ट ने बैंक अटेंडेंट की बहाली पर लगाई अंतरिम रोक।

नई दिल्ली।सुप्रीम कोर्ट।सुप्रीम कोर्ट ने बैंक अटेंडेंट की बहाली पर लगाई अंतरिम रोक।
जस्टिस R. Mahadevanकी पीठ ने बैंक अटेंडेंट की बहाली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी।
नई दिल्ली, 5 जून।

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस Ahsanuddin Amanullah और जस्टिस R. Mahadevanकी पीठ ने एक महत्वपूर्ण मामले में बैंक अटेंडेंट की बहाली के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।

पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि मामले की विस्तृत सुनवाई होने तक बहाली के आदेश को प्रभावी नहीं रहने दिया जाएगा। 

अदालत ने मामले में सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि बहाली का आदेश कानून और सेवा नियमों के अनुरूप नहीं है, जबकि कर्मचारी पक्ष ने आदेश को उचित बताते हुए उसे बरकरार रखने की मांग की। 

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत देते हुए बहाली पर रोक लगाने का आदेश पारित किया।

मामले की अगली सुनवाई निर्धारित तिथि पर होगी, जहां अदालत सभी कानूनी पहलुओं पर विस्तार से विचार करेगी। 

इस आदेश के बाद संबंधित बैंक और कर्मचारी के बीच चल रहा विवाद फिलहाल यथास्थिति में बना रहेगा।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें