बिहार: पटना सभी स्कूल के वाहन में रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाना अनिवार्य है।
परिवहन विभाग के नियमानुसार:-(1) स्कुल प्रबंधन द्वारा स्कुल बस में बच्चों को चढ़ाने एवं उतारने के लिए ट्रांसपोर्ट प्रबन्धन की व्यवस्था की जाएगी। गर्ल्स स्कूल में यह काम महिला ट्रांसपोर्ट प्रबन्धन करेगी।(2) परिवहन विभाग ने जिला परिवहन पदाधिकारी को शख्त निर्देश दिए हैं कि कैम्प लगाकर वाहन चालकों की शारीरिक एवं मानसिक फिटनेस की समय-सीमा पर जांच करवाने की व्यवस्था करें।
(3) छात्र छात्राओं की सुरक्षा को लेकर बस ड्राइवर, ट्रांसपोर्ट प्रबन्धक और सहायक पूरी तरह प्रशिक्षित होंगे इसके लिए समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।
(4) स्कूल बस में सी सी टी वी कैमरा को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है।
(5) सभी स्कूल के बसों में जीपीएस युक्त सिस्टम होना अनिवार्य है।
(6) वाहनों अग्निशामक यंत्र लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।
(7) सभी वाहनों में एक प्राथमिक चिकित्सा बाक्स रखना होगा।
(8) स्कूल बसों में स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य होगा। जिसका अधिकतम गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी।
(9) वाहन के आगे एवं पीछे आन स्कुल ड्यूटी लिखना अनिवार्य है।
(10) बसों एवं अन्य वाहनों की बाड़ी पर सुनहरे पीले रंग अनिवार्य है।
(11) वाहनों का पंजीकृत व्यवसायिक यात्री वाहन के रूप में सक्षम प्राधिकारी से परमिट प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
(12) आठ वर्ष तक के नये वाहनों को द्विवार्षिक एवं अन्य सभी स्कूली वाहनों को वार्षिक फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
बिहार सरकार के परिवहन विभाग के मंत्री शीला मंडल ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए सभी जिलों में स्कुल बसों में जीपीएस, कैमरा व स्पीड गवर्नर लगाने का आदेश दिया है।
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