सुप्रीम कोर्ट ने कहा धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा।


 सुप्रीम कोर्ट ने कहा धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय सोमवार को कहा कि धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। कलकत्ता के हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई के दौरान यह फैसला लिया गया। हाइकोर्ट ने 77 जाति के लोगों को ओ बी सी में शामिल करने का निर्णय रद्द कर दिया था। राज्य सरकार ने जिन समुदाय के लोगों को ओ बी सी में शामिल किया था उसमें ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग थे। बंगाल सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिन लोगों को ओ बी सी में शामिल किया है। इन सभी को पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया गया है 

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