नई दिल्ली: भारत सरकार ने कहा नेपाली बहू को भारत की नागरिकता दी जाएगी।

नई दिल्ली: भारत सरकार ने कहा नेपाली बहू को भारत की नागरिकता दी जाएगी।

भारत सरकार द्वारा नेपाली बहू को नागरिकता दी जाएगी।

भारत में नेपाली बहू को भारतीय नागरिकता मिलने के संबंध में कुछ कानूनी पहलू हैं। सामान्य रूप से, किसी विदेशी नागरिक को भारतीय नागरिकता मिलने के लिए भारतीय संविधान और नागरिकता कानून (1955) के तहत कुछ विशेष शर्तों का पालन करना पड़ता है।

नेपाली नागरिकों के लिए, भारत और नेपाल के बीच एक विशेष द्विपक्षीय समझौता है, जिसके तहत दोनों देशों के नागरिकों को बिना वीजा के एक-दूसरे के देशों में प्रवेश करने और वहां रहने का अधिकार है। लेकिन, इसका मतलब यह नहीं है कि नेपाली नागरिक को स्वचालित रूप से भारतीय नागरिकता मिल जाएगी।
यदि एक नेपाली महिला भारतीय नागरिक से विवाह करती है, तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन करना पड़ सकता है:
नागरिकता अधिनियम की धारा 5(1)(c): इसके तहत एक विदेशी महिला (जो भारत के नागरिक से विवाह करती है) को यदि वह भारतीय नागरिक से विवाह के बाद 7 साल तक भारत में निवास करती है, तो वह भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकती है।
नागरिकता अधिनियम की धारा 6: यदि किसी विदेशी महिला ने भारतीय नागरिक से शादी की है, तो वह भारत में स्थायी निवास की स्थिति प्राप्त करने के बाद नागरिकता की प्रक्रिया पूरी कर सकती है। यह एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है, जिसमें आवेदन, साक्षात्कार, और भारत सरकार की तरफ से मंजूरी की आवश्यकता होती है।


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