रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा में 23 फरवरी को धर्म परिवर्तन के लिए एक नया विधेयक पास होगा।छत्तीसगढ़: धर्म परिवर्तन के लिए जिला प्रशासन को 60 दिन पहले अवगत कराना होगा।
विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने शनिवार को स्पीकर हाउस में पत्रकारों से बातचीत में सत्र चलने की जानकारी दी उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ विधानसभा वजट 23 फरवरी से शुरू हो रहा है। जो 20 मार्च तक चलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार विधानसभा में धर्म परिवर्तन के लिए प्रस्तावित विधेयक फ्रीडम ऑफ रीलीजन एक्ट लायेगा। यह कानून 1968 से भी सख्त कानून होगा। धोखे या जबरन धर्म परिवर्तन करवाने वाले व्यक्ति को सीधे जेल की सजा काटनी होगी। प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर लगातार हो रहे विवाद के बीच राज्य सरकार इस बार बजट सत्र में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 लाया जा रहा है।वही इस कानून का उद्देश्य कथित रूप से जबरन प्रलोभन या धोखे से धर्म परिवर्तन को रोकना होगा। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओ पी चौधरी 24 फरवरी को राज्य का बजट दोपहर 12.30 बजे पेश करेंगे। 20 मार्च तक चलने वाले सत्र में 15 बैठकें हुई।

कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें