रियाद/Saudi Arabia/सऊदी अरब में कुर्बानी के नए नियम लागू बिना परमिट हज और गैर-लाइसेंसी कुर्बानी पर सख्ती।
रियाद, विशेष संवाददाता:
Saudi Arabia सरकार ने हज 2026 और ईद-उल-अज़हा को लेकर कुर्बानी (अदाही) के नए नियम लागू कर दिए हैं।

रियाद, विशेष संवाददाता:
नए नियमों के तहत अब हज के दौरान कुर्बानी केवल सरकारी मान्यता प्राप्त सिस्टम और लाइसेंस प्राप्त स्लॉटर हाउस के माध्यम से ही की जा सकेगी।
सरकार ने साफ किया है कि बिना आधिकारिक हज परमिट के मक्का में प्रवेश करने या हज करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
सऊदी प्रशासन ने घोषणा की है कि हदी/अदाही/कुर्बानी की बुकिंग अब केवल आधिकारिक “Nusuk Masar Portal” के जरिए ही मान्य होगी।
सभी हज यात्रियों को ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से पहले से भुगतान और रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया गया है।
विशेषज्ञों के अनुसार इस कदम का उद्देश्य भीड़ नियंत्रण, स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना है।
सड़क किनारे ज़बह पर रोक:
नगर प्रशासन ने चेतावनी दी है कि खुले स्थानों, सड़कों और गैर-लाइसेंसी जगहों पर जानवर ज़बह करने की अनुमति नहीं होगी।
केवल अधिकृत कत्लखानों में ही कुर्बानी की जा सकेगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जानवरों की जांच भी अनिवार्य की गई है।
भारत सहित कई देशों के यात्रियों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
अब हज यात्रियों को यात्रा से पहले आवास, परिवहन और कुर्बानी की बुकिंग सरकारी ऐप में दर्ज करनी होगी।
धार्मिक मामलों के जानकारों का कहना है कि शरई नियमों के अनुसार कुर्बानी के लिए स्वस्थ और तय उम्र वाले जानवर ही मान्य होंगे, जबकि समय 10 से 12 ज़िल हिज्जा तक रहेगा।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें