सुप्रीम कोर्ट/हाईकोर्ट/2024/2026/CAT/ का फैसला/ भारत के वर्तमान रेलवे कुलियों को 2008 के आधार पर ग्रुप डी शामिल करने का आदेश दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट/हाईकोर्ट 2024/2026/CAT/ का फैसला/ रेलवे कुली/वनाम  रेलवे बोर्ड के /वर्तमान रेलवे कुलियों को 2008 के आधार पर ग्रुप डी शामिल करने का आदेश दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट कैट/2024/2026 के निर्देशानुुसार 26-02-2008 तक वैध लाईसेंस धारकों को ग्रुप डी में नियुक्ति करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट एवंं चेन्नई हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है। रेलवे बोर्ड एवं रेलमंत्री की मनमानी के कारण  अभी तक वैध लाईसेंस धारकों की नियुक्ति नहीं हो सक रही है।

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